किसानों की हमदर्द बिहार सरकार, फसल नष्ट होने देगी सहायता राशि, आवेदन करने की अंतिम तिथि जरूर देखें

फसलों की क्षति होने पर मिलेगी सहायता राशि, जल्द करें आवेदन

पटना : बिहार सरकार फसलों के नुकसान होने की स्थिति में राज्य के किसानों को सहायता राशि दे रही है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने रबी 2025-26 में फसलों की क्षति होने पर किसानों से बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत आवेदन मांगा है। यह आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। इसका लाभ अधिसूचित फसलों पर दिया जा रहा है, जिसमें गेहूं, मक्का, ईख, आलू, बैंगन, टमाटर, गोभी, अरहर, चना, मसूर, प्याज, राई-सरसों और मिर्च शामिल है।

फसल उत्पादन में 20 प्रतिशत तक क्षति होने पर 7,500 रुपए प्रति हेक्टेयर और 20 प्रतिशत से ज्यादा क्षति होने पर 10,000 रुपए प्रति हेक्टयर की दर से सहायता राशि दी जा रही है। योजना के तहत एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक के लिए ही सहायता राशि दी जाएगी। इसका लाभ रैयत, गैर रैयत और आंशिक रूप से रैयत एवं गैर रैयत श्रेणी के किसानों को भी मिलेगा।

नगर पंचायत या नगर परिषद क्षेत्र के किसान भी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही, किसान आवेदन के समय एक से अधिक फसलों का चयन कर सकते हैं। आवेदन करने अंतिम तिथी विभिन्न फसलों के लिए अलग-अलग है। आलू के लिए 31 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं गेहूं, रबी मकई, ईख, रबी टमाटर और रबी बैंगन के लिए 28 फरवरी, चना, मसूर और रबी प्याज के लिए 15 फरवरी और रबी अरहर, राई- सरसों, रबी मिरचाई, गोभी के लिए 31 मार्च 2026 तक आवेदन करने का समय है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना को लेकर सहकारिता विभाग के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के माध्यम से राज्य सरकार किसानों को फसल क्षति की स्थिति में त्वरित एवं पारदर्शी आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित न हो और वे पुनः आत्मनिर्भर होकर खेती कार्य में जुट सकें।

निबंधित किसान सीधे कर सकते हैं आवेदन

कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के समय किसानों को फसल, बुआई के रकबा की जानकारी देनी है, साथ ही आवेदित भूमि का दो-तीन फोटोग्राफ (जियो टैग के साथ) को भी अपलोड करना है। इस संबंध में अधिक जानकारी सहकारिता विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/cooperative से प्राप्त की जा सकती है।

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